प्रबुद्ध भारत न्यूज़ नेटवर्क | गाजीपुर | 06 अगस्त 2025
जनपद गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने एक अहम आदेश पारित करते हुए थाना शादियाबाद के प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई थाना मरदह क्षेत्र में वर्ष 2019 में घटित रामसरेखा हत्या कांड से संबंधित मामले राज्य बनाम सुशीला आदि के अंतर्गत की गई है।
जानकारी के अनुसार, श्याम जी यादव इस मामले में गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए थे और उनका बयान न्यायालय में अंकित किया जा चुका था। इसके बाद उन्हें जिरह हेतु उपस्थिति दर्ज करनी थी, किन्तु वे 9 जनवरी 2025 से अब तक लगातार 13 न्यायिक तिथियों पर अनुपस्थित रहे।
⚖️ अदालत ने इसे गंभीर अवमानना मानते हुए दिनांक 6 अगस्त 2025 को उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही, उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने का भी निर्देश कोषागार को दिया गया है।
अदालत ने क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा को निर्देशित किया है कि वे श्याम जी यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें दिनांक 22 अगस्त 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत करें।
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प्रबुद्ध भारत न्यूज़ नेटवर्क
✍️ रिपोर्ट – न्यायिक संवाददाता, गाजीपुर

