एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-सोमवार को अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी दी बनारस बार एसोसिएशन ने दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी को पत्र देते हुए कहा कि विगत कई दिनों से जिला अधिकारी कार्यालय में वारिस प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र नहीं लिया जा रहा है।वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय ने मौखिक आदेश देकर वारिस प्रमाण पत्र बनाए जाने पर रोक लगाई है,जबकि अधिवक्ताओं का कहना है कि वारिस प्रमाण पत्र राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने न्यायालय में सकसेशन करने व नगर निगम में नामांतरण के वक्त अति महत्वपूर्ण का कागजात के रूप में उपयोग किया जाता है।ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा मौखिक आदेश देकर वारिस प्रमाण पत्र बनाए जाने पर लगाई गई रोक विधि और न्याय के सिद्धांत की विपरीत है।जिसके लिए बनारस द्वारा अध्यक्ष व महामंत्री को अधिवक्ताओं ने पत्र दिया है।बनारस बार अध्यक्ष सतीश तिवारी व महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि उक्त पत्र के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है जो कि आम अधिवक्ताओं और आम जनमानस के हित से जुड़ी हुई है इस संदर्भ में बार का प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ताओं के साथ जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करेगा और वारिस प्रमाण पत्र बनाए जाने की व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से लागू कराया जाएगा।

