रिपोर्ट:शुभम शर्मा

राजातालाब/-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) विनोद कुमार की अदालत ने दुकान में चोरी के 8 इंजन बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी।कचनार थाना राजातालाब निवासी आरोपी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। कहा प्रार्थी मेसर्स अनन्या ट्रेडर्स का प्रोप्राइटरशिप है तथा उपरोक्त शॉप पर थाने के लोग प्रार्थी पर नाजायज पैसे का दबाव बनाते रहते हैं।उक्त मांग को इन्कार करने पर फर्जी मुकदमें में कथित इंजन की बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया। प्रार्थी के पास से कोई कथित इंजन बरामदगी नहीं है।कथित बरामदगी स्थल का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है।वह 6 जून 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

*अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी उपनिरीक्षक रोहित दुबे ने 1 जून 2025 को राज़ातालाब थाने में प्राथमिकी दर्ज कि 1 जून 2025 को मुखबिर खास के द्वारा बताए गए कबाड़ के दुकान पर चेकिंग के दौरान दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा मौजूद मिला। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी ग्राम कचनार थाना राजातालाब बताया। उक्त दुकान मालिक ने बताया कि मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। पुरानी गाड़ीयों को कटवाकर स्क्रैप में बेचता हूँ। मेरे पास गाड़ी के कुछ चोरी किये गये इंजन रखे हुए है जिसे मैं बेचने के लाकर अपने दुकान के अन्दर रखा है, जो संख्या में कुल 8 इंजन हैं। बताया कि कुछ इंजन ट्रैक्टर व कुछ इंजन गाड़ियों के है जिन्हें मोबाइल टार्च की रोशनी में देखा गया तो कुल 3 इंजन टैक्टर के तथा 5 इंजन गाड़ियों के है जिसे मोबाईल टार्च की रोशनी में ध्यान पूर्वक इंजन नम्बर खोजा गया तो 1. TATA तथा इसी नम्बर के नीचे SFD3 रंग काला, 2. महिन्द्रा का लोगो बना हुआ रंग काला. 3. TOYOTA रंग नीला, 4. TOYOTA रंग काला, 5. TOYOTA रंग काला, 6. SCOAT BOSCH रंग नारंगी, 7. SCOAT BOSCH रंग नारंगी, 8. महिन्द्रा को लोगो बना हुआ है रंग काला लिखा हुआ पाया गया, जिनके सम्बन्ध में उक्त दुकान मालिक से रखे हुए इंजन के कागजात उपलब्ध कराने हेतु कहा गया तो दुकान मालिक द्वारा किसी भी इंजन के कागजात उपलब्ध नहीं करा सका जिसपर दुकान में रखे उक्त कुल 8 इंजन को कब्जा पुलिस लेते हुए उसके द्वारा किये गये अपराध में हिरासत में लिया गया था।

