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दहेज हत्या:बाल अपचारी की जमानत याचिका खारिज

एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में बाल अपचारी की आपराधिक अपील खारिज कर दी है।यह अपील किशोर न्याय बोर्ड वाराणसी द्वारा 13 जून 2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी,जिसमें बाल अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। “”फौजदारी अधिवक्ता सूरज चौबे व सहयोगी अधिवक्ता आशीष पांडेय ने जमानत याचिका का विरोध किया”” यह मामला थाना जन्सा में धारा 80(2), 85 बीएनएस और धारा 3/4 डीपी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।शिकायतकर्ता ने अपनी बहन की शादी के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया था।उनकी बहन 15 दिसंबर 2024 को लापता हो गई थीं और 23 दिसंबर 2024 को मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के एक तालाब से उनका शव बरामद हुआ था।शिकायतकर्ता का मानना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बहन की हत्या की गई है।

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